old age pension up 2020-21 status: वृद्धावस्था पेंशन सूची 2020 21

उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को निर्धारित राशि की मासिक पेंशन उपलब्ध कराती है, ताकि वे अपने बुढ़ापे का जीवन आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ जी सकें।

वर्ष 2020-2021 में इस योजना के लाभार्थियों की सूची (Beneficiary List) का प्रबंधन और उसे ऑनलाइन देखने की सुविधा एसएसपीवाय (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना) पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। यह पोर्टल, जिसका पता sspy-up.gov.in है, आज भी पुराने अभिलेखों (Archives) तक पहुंचने का मुख्य माध्यम है।

यह लेख आपको घर बैठे अपने जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के अनुसार 2020-2021 की लाभार्थी सूची को खोजने, पेंशन भुगतान स्थिति (Payment Status) जांचने और उस समय की पात्रता शर्तों को समझने का सरल तरीका बताएगा।

योजना का त्वरित अवलोकन Overview

विवरण (Description) जानकारी (Information)
योजना का नाम उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना (Vridhavastha Pension Scheme)
राज्य (State) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
लाभार्थी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिक
मासिक पेंशन राशि ₹500 (अन्य स्रोतों में ₹1,000 का भी उल्लेख है; यह राशि वित्त वर्ष और योजना के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकती है)
भुगतान माध्यम डीबीटी (DBT) – सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में
पोर्टल लिंक https://sspy-up.gov.in
हेल्पलाइन नंबर 1800 419 0001
पेंशनर सूची (लिंक) https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx

विशेष नोट: यह लेख 2020-2021 वित्तीय वर्ष की सूचियों और प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

वर्ष 2020-2021 में इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य था:

क्रमांक पात्रता शर्तें विवरण
1 स्थायी निवास आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Domicile) होना चाहिए।
2 आयु सीमा आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3 पारिवारिक आय परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2020-21 के मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 प्रति वर्ष थी।
4 बी.पी.एल. श्रेणी अधिकांश मामलों में, आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) श्रेणी के अंतर्गत आता था।
5 अन्य पेंशन का प्राप्तकर्ता न होना आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

आवेदन और सूची में नाम सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card) ❗ अनिवार्य ❗

  • आयु प्रमाण पत्र (Age Proof) – जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक की मार्कशीट

  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) – उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी साबित करने के लिए।

  • राशन कार्ड (Ration Card) – बी.पी.एल. श्रेणी और परिवार के सदस्यों के प्रमाण के लिए

  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) – वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत होने का प्रमाण

  • बैंक पासबुक (Bank Passbook) – आधार से लिंक्ड होना अनिवार्य।

  • पासपोर्ट साइज फोटो

2020-2021 की लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में अपना नाम कैसे देखें?

यदि आप यह पुष्टि करना चाहते हैं कि 2020-2021 में आपका या आपके किसी परिचित का नाम वृद्धावस्था पेंशन की लाभार्थी सूची में शामिल था या नहीं, तो नीचे दी गई चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करें:

चरण कार्य (Action) विवरण (Details)
1 आधिकारिक पोर्टल खोलें अपने ब्राउज़र में sspy-up.gov.in खोलें।
2 ‘वृद्धावस्था पेंशन’ विकल्प चुनें होमपेज पर “वृद्धावस्था पेंशन” (Old Age Pension) लिंक पर क्लिक करें।
3 ‘पेंशनर सूची’ (Pensioner List) चुनें नए पेज पर स्क्रॉल करें और “पेंशनर सूची (2021-22)” के लिंक पर क्लिक करें।
4 अपनी स्थानीय जानकारी चुनें अब दिए गए विकल्पों में से अपना जिला (District)ब्लॉक/नगर निकाय (Block/Nagar Nigam) और ग्राम पंचायत/गांव (Gram Panchayat/Village) का चयन करें。
5 सूची देखें ‘Search’ (खोजें) बटन पर क्लिक करने के बाद, चयनित गांव के सभी लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। Ctrl+F दबाकर अपना नाम खोज सकते हैं।

उपयोगी टिप: यदि सूची नहीं मिल रही है, तो वित्तीय वर्ष “2021-22” के स्थान पर “2020-21” या “2019-20” विकल्पों की जांच करें, क्योंकि कभी-कभी सूचियों को पुराने वर्षों के अंतर्गत रखा जाता है।

पेंशन भुगतान स्टेटस (Payment Status) कैसे चेक करें?

अपनी पेंशन की किस्त की स्थिति (जारी, लंबित) जानने के लिए, आप पोर्टल पर ‘पेंशनर लॉगिन’ के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से स्टेटस चेक कर सकते हैं:

चरण कार्य (Action) विवरण (Details)
1 पोर्टल पर जाएं sspy-up.gov.in पर जाएं।
2 ‘पेंशनर लॉगिन’ चुनें होमपेज पर “पेंशनर लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें।
3 विवरण दर्ज करें अपनी पेंशन आईडी (Beneficiary ID) और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4 ओटीपी सत्यापन करें भेजे गए OTP को दर्ज करके लॉगिन करें।
5 पेमेंट स्टेटस देखें डैशबोर्ड पर “Payment Status” विकल्प पर क्लिक करें। यहां आप देख सकते हैं कि किस्त “Payment Released” (जारी) हुई है या “Pending” (लंबित) है।

ई-केवाईसी (e-KYC) – पेंशन के लिए महत्वपूर्ण शर्त

हालाँकि 2020-2021 में e-KYC पर उतना जोर नहीं था जितना आज है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि सभी लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड पेंशन पोर्टल और बैंक खाते से लिंक करना था। यह प्रक्रिया डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए थी।

  • ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है? यह फर्जी और नकली लाभार्थियों को रोकने में मदद करता है, जिससे योजना का पैसा सही और योग्य बुजुर्गों तक पहुंचता है।

  • क्या करें अगर e-KYC पूरा नहीं है? यदि आपने अब तक अपना e-KYC पूरा नहीं किया है, तो भविष्य में पेंशन रुकने का जोखिम है। आप अपने नजदीकी सीएससी (Common Service Centre) सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: यूपी वृद्धा पेंशन योजना की पुरानी (2020-21) सूची कहां मिलेगी?

उत्तर: पुरानी सूची sspy-up.gov.in पोर्टल के ‘पेंशनर सूची’ सेक्शन में उपलब्ध है। आपको वित्तीय वर्ष 2021-22 या 2020-21 का चयन करना होगा।

प्रश्न 2: वर्ष 2020-21 में वृद्धावस्था पेंशन की राशि कितनी थी?

उत्तर: विभिन्न स्रोतों के अनुसार, 2020-21 में मासिक पेंशन राशि ₹500 थी। हालाँकि, बाद के वर्षों में इसे बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया।

प्रश्न 3: क्या अब 2020-21 में मिली पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ। आप ‘पेंशनर लॉगिन’ के माध्यम से अपने डैशबोर्ड पर जाकर पिछले सभी भुगतानों का इतिहास (Payment History) देख सकते हैं।

प्रश्न 4: क्या 2020-21 में भी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा थी?

उत्तर: जी हाँ। उस समय भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध थी, हालाँकि इसके अलावा प्रखंड (BDO) कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प था।

प्रश्न 5: अगर पेंशन सूची में नाम नहीं है, तो क्या करें?

उत्तर: यदि आप पात्र हैं और नाम सूची में नहीं है, तो अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग या बी.डी.ओ. कार्यालय में जाकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराएं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार की एक सराहनीय पहल है। वर्ष 2020-2021 की लाभार्थी सूचियाँ और पेंशन स्टेटस अब भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। यदि आपको कोई पुराना रिकॉर्ड देखना है या यह पुष्टि करनी है कि पिछले वर्षों में पेंशन का भुगतान हुआ था या नहीं, तो sspy-up.gov.in पोर्टल के माध्यम से यह आसानी से किया जा सकता है।

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