haryana pension list 2026: हरियाणा बुढ़ापा पेंशन लिस्ट 2026 | old age pension haryana list

हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता’ (Old Age Samman Allowance) योजना के तहत मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹3,200 प्रति माह कर दिया है, और यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। यह पेंशन, जिसे पहले वार्षिक आय सीमा ₹2 लाख वाले लोगों को ₹1,800 प्रति माह दी जाती थी, अब ₹3 लाख तक वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को आकर्षक राशि में मिल रही है।

यह लेख हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन सूची 2026 को समझने, उसमें अपना नाम देखने, पेमेंट स्टेटस चेक करने और इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी को आसान भाषा में प्रस्तुत करता है।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना (Overview)

विवरण जानकारी
योजना का नाम वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Old Age Samman Allowance)
लाभार्थी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा के स्थायी निवासी वरिष्ठ नागरिक
मासिक पेंशन ₹3,200 प्रति माह (नवीनतम)
प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2025 से
जीवन प्रमाण पत्र जनवरी/फरवरी माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य
आधिकारिक पोर्टल pension.socialjusticehry.gov.in

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निम्न सभी शर्तों को पूरा करना होगा:

आयु: न्यूनतम: 60 वर्ष। अधिकतम: कोई निर्धारित अधिकतम सीमा नहीं है।

निवास: आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी (Domicile) होना चाहिए। कुछ आधिकारिक दस्तावेजों में पिछले 15 वर्षों से लगातार हरियाणा में निवास की शर्त का भी उल्लेख है

पारिवारिक आय: पिछली नियमावली में स्वयं एवं पति/पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, जिस पर ₹1,800 प्रति माह की पेंशन दी जाती थी

वर्तमान में, पात्रता के लिए स्वयं एवं पति/पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह शर्त सरकारी अधिसूचनाओं और विभिन्न स्रोतों के अनुसार भिन्न हो सकती है, अतः आवेदन करते समय नवीनतम नियमावली की पुष्टि कर लेना सबसे सुरक्षित है।

परिवार पहचान पत्र (PPP): आपके पास हरियाणा का वैध परिवार पहचान पत्र (Family ID) होना अब अनिवार्य है

अन्य: कोई अन्य सरकारी पेंशन लाभ नहीं ले रहे हों और निर्धन (BPL) श्रेणी में हों।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

दस्तावेज़ विवरण
आयु प्रमाण पत्र जैसे: स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रमाण
निवास प्रमाण पत्र स्थानीय राजस्व अधिकारी या पंचायत द्वारा जारी
परिवार पहचान पत्र (PPP) परिवार पहचान पत्र (Family ID)
आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या बी.डी.ओ. द्वारा जारी (नवीनतम वित्तीय वर्ष का)
आधार कार्ड पहचान एवं डीबीटी लिंकिंग के लिए
बैंक खाता विवरण आधार-लिंक्ड बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ (IFSC कोड सहित)
राशन कार्ड की कॉपी परिवार की जानकारी के लिए
मोबाइल नंबर सक्रिय नंबर, अधिमानतः आधार से लिंक्ड
पासपोर्ट साइज फोटो हाल ही की तस्वीर
हस्ताक्षर/अंगूठा निशान (यदि शिक्षित नहीं हैं)

वैकल्पिक दस्तावेज: जिन आवेदकों के पास उपरोक्त आयु प्रमाण नहीं है, वे अपने पुत्र/पुत्री का ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे आवेदक की आयु का अनुमान लग सके

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन सूची 2026 (Beneficiary List): अपना नाम और स्टेटस ऑनलाइन चेक करें

सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया को अपनाते हुए सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। अब आप घर बैठे आसानी से अपनी लाभार्थी सूची और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं

चरण 1: लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें?

चरण प्रक्रिया
1 आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in खोलें।
2 होमपेज पर “लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries” लिंक पर क्लिक करें। (सीधा लिंक: https://pension.socialjusticehry.gov.in/ben_List)
3 अब आपको एक नया पेज दिखेगा। वहां अपना जिला, ब्लॉक, विधानसभा क्षेत्र, गांव/वार्ड और पेंशन का प्रकार (Old Age Samman Allowance) चुनें
4 “View Beneficiary List” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद चयनित गांव/वार्ड के सभी लाभार्थियों की विस्तृत सूची स्क्रीन पर खुल जाएगी

चरण 2: पेंशन भुगतान स्टेटस (Payment Status) कैसे चेक करें?

चरण प्रक्रिया
1 उसी वेबसाइट पर वापस जाएं और “आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें” लिंक पर क्लिक करें। (सीधा लिंक: https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf)
2 यहां आप तीन माध्यमों से स्टेटस चेक कर सकते हैं:
पेंशन आईडी (सबसे सटीक) वह यूनिक नंबर जो आपको पेंशन स्वीकृत होने पर मिलता है।
बैंक खाता संख्या + IFSC कोड अपना खाता नंबर और शाखा का IFSC कोड दर्ज करें।
आधार संख्या अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
3 सुरक्षा कोड (Captcha) भरें और “View Details” पर क्लिक करें।
4 आपकी स्क्रीन पर लाभार्थी ID, लिंग, पेंशन माह, राशि, लेन-देन संख्या, तिथि, बकाया (Arrears) आदि सभी विवरण प्रदर्शित हो जाएंगे

अतिरिक्त विकल्प: आप हरियाणा सरकार के सरल (SARAL) पोर्टल पर भी जाकर सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्पलाइन और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

  • हेल्पलाइन नंबर: 0172-3968400 (सरल हेल्पलाइन)

  • टोल-फ्री नंबर: 1800 2000 023

  • शिकायत निवारण: किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए 0172-2715090 पर भी संपर्क कर सकते हैं

पेंशन रुकने (पेंशन बंद होने) के मुख्य कारण और समाधान

कई बार पेंशन बंद होने की स्थिति आ जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है, आइए समझते हैं:

  • परिवार पहचान पत्र (PPP) में डाटा एरर: सबसे सामान्य कारण है कि परिवार पहचान पत्र में नाम, पता, सदस्यों की जानकारी में गलती हो जाना। इस स्थिति में, नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर या सरल पोर्टल पर जाकर डाटा सही करवाएं

  • पेंशन (जीवन प्रमाण पत्र) नहीं दिया: जनवरी-फरवरी माह में वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर पेंशन रुक सकती है। आप पीएम केयरिंग एप या नजदीकी सीएससी सेंटर से यह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

  • बैंक खाता आधार से लिंक नहीं: डीबीटी के लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।

  • ई-केवाईसी (e-KYC) अधूरा: सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर ई-केवाईसी अपडेट करना भी अनिवार्य हो गया है। इसे भी सीएससी सेंटर पर बायोमेट्रिक के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूरा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पात्रता, पेंशन राशि, आय सीमा और नियमों में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए, नवीनतम और अद्यतन जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट pension.socialjusticehry.gov.in का ही संदर्भ लें।

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