
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए ‘दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना’ संचालित करती है। इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (क्वार्टर-1) में ही 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन और 12,400 कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। यदि आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो अब आप अपना नाम लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में आसानी से जांच सकते हैं। इस लेख में हम आपको सूची देखने, आवेदन स्थिति जांचने और ऑनलाइन आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताएंगे।
योजना का अवलोकन (Overview)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| संबंधित विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| पेंशन राशि | ₹1,000 प्रति माह |
| न्यूनतम दिव्यांगता | 40% या अधिक |
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| आय सीमा (ग्रामीण) | ₹46,080 वार्षिक |
| आय सीमा (शहरी) | ₹56,460 वार्षिक |
| आधिकारिक पोर्टल | sspy-up.gov.in |
| हेल्पलाइन | 180018001995 |
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
| मानदंड | विवरण |
|---|---|
| निवास | आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। |
| आयु | आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। |
| दिव्यांगता | आवेदक में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। |
| आय सीमा | वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
| अन्य शर्त | आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना (वृद्धावस्था, विधवा आदि) का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
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पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
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जन्मतिथि/आयु प्रमाण पत्र
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दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाणित करने वाला)
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आय प्रमाण पत्र (निर्धारित सीमा से कम आय का प्रमाण)
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बैंक खाता विवरण (पासबुक की प्रति, खाता आधार से लिंक हो)
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निवास प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड
विकलांग पेंशन लिस्ट (Beneficiary List) में नाम मोबाइल से कैसे चेक करें? (Step-by-Step Guide)
अपना नाम लाभार्थी सूची में जांचने के लिए नीचे दी गई सरल प्रक्रिया का पालन करें:
| चरण | क्रिया | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | आधिकारिक पोर्टल खोलें | अपने मोबाइल ब्राउज़र पर sspy-up.gov.in पर जाएं। |
| 2 | योजना का चयन करें | होम पेज के शीर्ष पर ‘दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना’ विकल्प पर क्लिक करें। |
| 3 | पेंशनर सूची पर क्लिक करें | ‘पेंशनर सूची’ (2024-25) विकल्प पर क्लिक करें। |
| 4 | जनपद (जिला) चुनें | सूची में अपना जिला (जनपद) चुनें। (उदाहरण: आगरा) |
| 5 | विकासखंड चुनें | अपने जिले के अंतर्गत अपना विकासखंड (ब्लॉक) चुनें। |
| 6 | ग्राम पंचायत चुनें | अपनी ग्राम पंचायत का चयन करें। |
| 7 | ग्राम चुनें | अपने गाँव का चयन करें। |
| 8 | लिस्ट देखें | ‘कुल पेंशनर’ की संख्या पर क्लिक करें। अब आपके गाँव के सभी पेंशन लाभार्थियों की विस्तृत सूची (नाम, पिता का नाम, आयु, वर्ग, मोबाइल, बैंक विवरण) प्रदर्शित होगी। |
आवेदन की स्थिति (Application Status) कैसे चेक करें?
यदि आपने हाल ही में आवेदन किया है और उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
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पोर्टल पर जाएं:
sspy-up.gov.inपर जाएं और ‘दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना’ पर क्लिक करें। -
‘Application Status’ चुनें: योजना के पेज पर ‘Application Status’ (आवेदन स्थिति) विकल्प पर क्लिक करें।
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विवरण दर्ज करें: योजना का चयन करें, अपनी Registration ID (पंजीकरण आईडी) और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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OTP सत्यापित करें: ‘Send OTP’ पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए OTP व कैप्चा कोड दर्ज करके ‘Login’ करें।
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स्थिति देखें: अब आपकी आवेदन की पूरी स्थिति (स्वीकृत, लंबित, या अस्वीकृत) स्क्रीन पर दिखाई देगी।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online?)
यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
-
पोर्टल पर जाएं:
sspy-up.gov.inपर जाएं और ‘दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना’ चुनें। -
‘Apply Online’ पर क्लिक करें: योजना पेज पर ‘Apply Online’ विकल्प पर क्लिक करें।
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विवरण भरें: व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, आय और दिव्यांगता संबंधी सभी आवश्यक फ़ील्ड भरें।
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दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज (फोटो, प्रमाण पत्र) निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
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सबमिट करें: घोषणा बॉक्स (Declaration) पर टिक करें, कैप्चा कोड भरें और ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें। आपको एक पंजीकरण संख्या (Registration ID) प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
महत्वपूर्ण संपर्क (Important Links & Helpline)
| विवरण | माध्यम/नंबर |
|---|---|
| आधिकारिक पोर्टल | sspy-up.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 180018001995 |
| अतिरिक्त फोन | +91-522-2287267 |
| ई-मेल | dir.hwd-up@gov.in |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी सहायता मिलती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रश्न 2: विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम कैसे चेक करूँ?
उत्तर: आप आधिकारिक पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाकर ‘दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना’ के अंतर्गत ‘पेंशनर सूची’ में अपना जिला, ब्लॉक और गाँव चुनकर नाम चेक कर सकते हैं।
प्रश्न 3: इस योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
उत्तर: आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न 4: क्या अन्य राज्य के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही आवेदन के पात्र हैं।
प्रश्न 5: दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए?
उत्तर: आवेदक में कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए।
प्रश्न 6: क्या एक व्यक्ति दो पेंशन योजनाओं (जैसे वृद्धावस्था और विकलांग) का लाभ ले सकता है?
उत्तर: नहीं, एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता है।
प्रश्न 7: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: आवेदन के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक हैं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता कार्यक्रम है। यह उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता करता है। सभी पात्र अभ्यर्थी ऊपर बताई गई आसान प्रक्रिया का पालन करके अपनी लाभार्थी स्थिति जांच सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और यदि वे पात्र हैं, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए दी गई हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

