
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी के तहत, राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) प्रकाशित कर दी है। यह सूची 23 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी और 30 दिसंबर 2025 तक इसका निरीक्षण किया जा सकेगा। यदि आपका नाम इस सूची में शामिल नहीं है या फिर इसमें कोई त्रुटि है, तो आप निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम जोड़वा या सुधारवा सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ और आधारभूत जानकारी
पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| ड्राफ्ट सूची प्रकाशन तिथि | 23 दिसंबर 2025 |
| सूची का निरीक्षण/आपत्ति की अवधि | 30 दिसंबर 2025 तक |
| नए मतदाता जोड़ने की पात्रता | 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा |
| नाम जोड़ने/सुधार का फॉर्म | फॉर्म 6 (नया नाम), फॉर्म 7, 8, 8A, 11 (सुधार/आपत्ति के लिए) |
| सूची उपलब्धता | जिला मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक कार्यालय, ग्राम पंचायत व बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास |
ड्राफ्ट मतदाता सूची ऑनलाइन कैसे देखें या डाउनलोड करें?
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। आमतौर पर यह
sec.up.nic.inयाceouttarpradesh.nic.inहोती है। पंचायत चुनाव के लिए अलग सेक्शन देखें। -
‘डाउनलोड पंचायत वोटर लिस्ट’ लिंक ढूंढें: होमपेज पर ‘पंचायत चुनाव’ या ‘मतदाता सूची’ सेक्शन में जाकर ‘Download Panchayat Voter List’ या इसी तरह के लिंक पर क्लिक करें।
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अपना क्षेत्र चुनें: अगले पेज पर, ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना जिला (District), विकास खंड (Block) और ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) का चयन करें।
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कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें: दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके ‘सबमिट’ या ‘खोजें’ बटन पर क्लिक करें।
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पीडीएफ सूची देखें और डाउनलोड करें: आपके सामने आपकी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। आप इसे Ctrl+F दबाकर अपना नाम खोज सकते हैं या पूरी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि नाम नहीं है या गलत है तो क्या करें? नाम जोड़ने/सुधार की प्रक्रिया
ड्राफ्ट सूची में नाम न होने या विवरण गलत होने पर, आप निम्नलिखित कार्रवाई कर सकते हैं:
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नया नाम जोड़ने के लिए (फॉर्म 6): यदि आप पहली बार मतदाता बन रहे हैं (विशेषकर वे युवा जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष हो गई है) या पहले कभी नाम दर्ज नहीं कराया, तो आपको फॉर्म 6 भरकर आवेदन करना होगा।
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विवरण सुधारने के लिए (फॉर्म 8): यदि सूची में आपके नाम, पिता के नाम, पते या अन्य विवरण में कोई त्रुटि है, तो फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार करवाया जा सकता है।
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नाम हटाने के लिए (फॉर्म 7): यदि किसी मृत व्यक्ति या गैर-निवासी का नाम सूची में है, तो फॉर्म 7 से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
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आवेदन कहाँ और कैसे जमा करें? इन फॉर्मों को भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO), ग्राम पंचायत अधिकारी या तहसील/ब्लॉक कार्यालय में 30 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि से पहले जमा करना अनिवार्य है। कई जिलों में इन फॉर्मों को ऑनलाइन भी भरा जा सकता है।
महत्वपूर्ण सलाह और सावधानियां
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जल्दी करें: अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 नजदीक है। समय रहते अपना नाम चेक कर लें और आवश्यक कार्रवाई पूरी करें।
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दस्तावेज तैयार रखें: नाम जोड़ने या सुधार के आवेदन के साथ आधार कार्ड, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण (बिजली/पानी का बिल, राशन कार्ड आदि) की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
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BLO से मदद लें: किसी भी प्रक्रिया या फॉर्म भरने में सहायता के लिए अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क कर सकते हैं।
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पुष्टि जरूर करें: आवेदन जमा करने के बाद, अपने नाम के शामिल होने या सुधार की पुष्टि अंतिम मतदाता सूची जारी होने पर अवश्य कर लें।
निष्कर्ष:
पंचायत चुनाव स्थानीय स्वशासन की नींव हैं और इसमें भाग लेना हर पात्र नागरिक का अधिकार व कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मत महत्वपूर्ण स्थानीय निर्णयों में शामिल हो, समय रहते ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम जाँच लें और आवश्यक सुधार कराएँ।